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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू)

ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई-गवर्नेंस योजना के अर्न्तगत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है जिसका मुख्य उदेश्य जन केन्द्रित सेवाओ को कम्पयूटरीकरण करने का है। इस परियोजना में सम्पूर्ण व्यवस्था क्रम को कम्पयूटराइज किया गया है । ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र,शिकायत ,जन वितरण प्रणाली ,पेन्शन ,विनमय,खतौनी,राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।

विभिन्न सेवाएं जिला परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया URL https://edistrict.up.gov.in/eDistrictup/Services/services_hi.aspx पर जाएं।

फोटो का फ़ाइल साइज़ 50 केबी तक होनी चाहिए और अन्य दस्तावेज़ का साइज़ 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। फोटो और अन्य दस्तावेज़ स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए।

आप आवश्यक फ़ाइल आकार में अपलोड की जाने वाली छवि/दस्तावेज़ों को संपीड़ित करने के लिए इस URL पर जा सकते हैं: https://esathi.up.gov.in/Imgcompress/compress.aspx । आप इस URL पर जाकर छवि/दस्तावेजों का आकार बदल सकते हैं: https://esathi.up.gov.in/crop/crop.aspx

आपको भरे हुए निर्धारित आवेदन पत्र को पासपोर्ट साइज फोटो, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, URL : https://edistrict.up.gov.in/eDistrictup/Services/services_hi.aspx पर उल्लिखित सेवाओं के अन्य सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सीएससी/लोकवाणी केंद्र पर जमा करना होगा

जाति, आय और निवास के लिए आधार संख्या अनिवार्य है और पंजीकरण या किसी अन्य ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं को लागू करने के लिए, आप आईडी के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की प्रति, चुनाव आईडी कार्ड की प्रति आदि का उपयोग कर सकते हैं।

इसे होम पेज यानी https://edistrict.up.gov.in/ पर 'आवेदन की स्थिति' लिंक से देखा जा सकता है।

नहीं, एक बार दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद इसे संपादित/हटाया/अपडेट नहीं किया जा सकता है।

दस्तावेज़/प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको दोबारा आवेदन करना होगा क्योंकि एक बार आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है; इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. अस्वीकृति के कारण के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जिले के संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

कृपया संबंधित जिले के संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी से संपर्क करें।

यदि सत्यापन प्रक्रिया के समय आवश्यक संलग्नक नहीं पाए गए तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

कृपया अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ संबंधित जिला प्रशासन/अनुमोदन प्राधिकारी से संपर्क करें।

या तो आपका ब्राउज़र पुराना है और सिस्टम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत धीमा है। ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को 1024x768 के स्क्रीन रिज़ोल्यूशन में देखा जाना चाहिए। सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए आपका ब्राउज़र संस्करण नवीनतम होना चाहिए।

वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) पर आधारित पासवर्ड बदलने का लिंक आपके लॉगिन स्क्रीन पर प्रदान किया गया है, आपको उस लिंक का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट करना होगा।

ई-डिस्ट्रिक्ट हिंदी समर्थित फ़ॉन्ट के रूप में मंगल फ़ॉन्ट (यूनिकोड) को सपोर्ट करता है। गूगल इनपुट टूल, विंडोज़ 8.1 या उच्चतर संस्करण में इनबिल्ट हिंदी टाइपिंग टूल सपोर्ट है।।

ई-डिस्ट्रिक्ट का नागरिक पोर्टल ईडिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत आने वाली सरकारी सेवाओं को सीधे नागरिकों के पंजीकृत खाते में पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आप URL पर जा सकते हैं: https://esathi.up.gov.in/citizenservices/login/login.aspx और ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत कवर की गई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक बार पंजीकरण करें।

वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट के नागरिक पोर्टल के अंतर्गत 24 सेवाएं शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया URL http://edistrict.up.nic.in/AvailServices/ServiceList_hindi.html पर जाएं।

फोटो का फ़ाइल साइज़ 50 केबी तक होनी चाहिए और अन्य दस्तावेज़ का साइज़ 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। फोटो और अन्य दस्तावेज़ स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए।

आप आवश्यक फ़ाइल आकार में अपलोड की जाने वाली छवि/दस्तावेज़ों को संपीड़ित करने के लिए इस URL पर जा सकते हैं: https://esathi.up.gov.in/Imgcompress/compress.aspx । आप इस URL पर जाकर छवि/दस्तावेजों का आकार बदल सकते हैं: https://esathi.up.gov.in/crop/crop.aspx

आपको अपने पंजीकृत नागरिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा साथ ही फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, सेवाओं के अन्य समर्थन दस्तावेज़ की कॉपी जैसा कि URL पर उल्लिखित है: http://edistrict.up.nic.in/AvailServices/ServiceList_hindi.html

जाति, आय और निवास के लिए आधार संख्या अनिवार्य है और पंजीकरण या किसी अन्य ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं को लागू करने के लिए, आप आईडी के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की प्रति, चुनाव आईडी कार्ड की प्रति आदि का उपयोग कर सकते हैं।

इसे होम पेज यानी https://edistrict.up.gov.in पर 'आवेदन की स्थिति' लिंक से देखा जा सकता है।

नहीं, एक बार दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद इसे संपादित/हटाया/अपडेट नहीं किया जा सकता है।

एक बार जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको नागरिक पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र सीधे आपके पंजीकृत खाते में डाउनलोड करने के लिए लिंक प्राप्त होगा। (प्रमाण पत्र खोलने के लिए कृपया पॉपअप विंडो सक्रिय करें)।

दस्तावेज़/प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको दोबारा आवेदन करना होगा क्योंकि एक बार आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है; इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. अस्वीकृति के कारण के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जिले के संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

कृपया संबंधित जिले के संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी से संपर्क करें।

यदि सत्यापन प्रक्रिया के समय आवश्यक संलग्नक नहीं पाए गए तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

कृपया अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ संबंधित जिला प्रशासन/अनुमोदन प्राधिकारी से संपर्क करें।

या तो आपका ब्राउज़र पुराना है और सिस्टम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत धीमा है। ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को 1024x768 के स्क्रीन रिज़ोल्यूशन में देखा जाना चाहिए। सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए आपका ब्राउज़र संस्करण नवीनतम होना चाहिए।

वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) पर आधारित पासवर्ड बदलने का लिंक आपके लॉगिन स्क्रीन पर प्रदान किया गया है, आपको उस लिंक का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट करना होगा।

ई-डिस्ट्रिक्ट का नागरिक पोर्टल हिंदी समर्थित फ़ॉन्ट के रूप में मंगल फ़ॉन्ट (यूनिकोड) को सपोर्ट करता है। गूगल इनपुट टूल, विंडोज़ 8.1 या उच्चतर संस्करण में इनबिल्ट हिंदी टाइपिंग टूल सपोर्ट है।

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